“उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रियों को ₹1 लाख अनुदान की स्वीकृति“
विशाल समाचार संवाददाता
इटावा प्रमुख सचिव, मुकेश कुमार मेश्राम ने अवगत कराया कि उ०प्र० राज्य के मूल निवासियों को श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु रू0 1.00 लाख का अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिपादित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- 1. कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले उ०प्र० के मूल निवासियों, जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों को श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा हेतु एकमुश्त रू० 1.00 लाख की धनराशि अनुदान स्वरूप दी जायेगी। 2. भारत सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा में सम्मिलित होने वाले यात्रियों के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्रोतों से तथा प्राइवेट ट्रेवल एजेन्सी के माध्यम से यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को भी अनुदान प्रदान किया जायेगा। 3. कैलास मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर 90 दिवस के भीतर आवेदन करना होगा। उक्त आवेदन के अंतर्गत नवीनतम फोटोग्राफ आधार कार्ड, पैनकार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट एवं वीजा, बैंक खाते का विवरण यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेख ऑनलाइन अपलोड किये जाने होंगे। कोई भी आवेदन पत्र भौतिक रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। 4. अनुदान हेतु आवेदन पत्र के साथ अपलोड अभिलेखों का परीक्षण धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा किया जायेगा। परीक्षणोपरान्त आवेदन सही पाये जाने पर धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा अनुदान राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। 5. आवेदन पत्र एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कूटरचित होने पर आवेदन निरस्त करते हुये आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ई-मेल पर मैसेज के माध्यम से धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सूचित किया जायेगा। कैलास मानसरोवर यात्रा अनुदान प्रदान किये जाने से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण निदेशक धर्मार्थ कार्य निदेशालय द्वारा करते हुये शासन को अवगत कराया जायेगा। 6. जीवन काल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा। 7. यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ के निर्वतन पर रखी जायेगी। उक्त अनुदान प्रदान किये जाने पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित सुसंगत मद से वहन किया जायेगा। 8. किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। 9. अनुदान हेतु आवेदन पत्र धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर समस्त निर्देशों के साथ अपलोड है। आवेदक द्वारा समस्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये सुसंगत अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करते हुये आवेदन किया जाना होगा। 10. जिस वर्ष में आवेदन किया गया है, उसी वित्तीय वर्ष के बजट प्राविधान से ही अनुदान प्रदान किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु विचार नहीं किया जायेगा। 11. यदि यह पाया जाता है कि किसी यात्री द्वारा कूटरचित अभिलेखों या अन्य सुसंगत साक्ष्यों को छिपाकर अनुदान प्राप्त कर लिया गया है, तो उससे अनुदान की धनराशि वसूल कर ली जायेगी तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।


