
विशाल समाचार संवाददाता सीतामढ़ी
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सीतामढ़ी सदर श्री अमूल्य रत्न के द्वारा बिजली से संबंधित विभिन्न परिवादों का सफलता पूर्वक समाधान किया गया।
घर के सामने से बिजली का पोल हटाया गया।
परिवादिनी गार्गी कुमारी द्वारा अपने घर के सामने से बिजली पोल को हटाने हेतु बिजली कार्यालय मे प्रयास किया गया परंतु सफलता न मिलने पर उनके द्वारा इसकी शिकायत “लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम-2016” के तहत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, सीतामढ़ी सदर में दिनांक-11.06.2025 को दायर किया गया| इस संबंध में संबंधित लोक प्राधिकार-सह सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति अवर प्रमंडल, बैरगनियाँ को प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।नोटिस के उपरांत लोक प्राधिकार द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया कि गार्गी कुमारी, ग्राम- बैरगनियाँ, वार्ड सं0- 13, डाकघर- वैरगनियाँ, प्रखण्ड- बैरगनियाँ, अनुमडल- सीतामढ़ी सदर, जिला – सीतामढी के द्वारा अनुपयोगी पोल को हटाने से संबंधित शिकायत दर्ज है। प्राप्त परिवाद के आलोक में उक्त पोल को दिनांक 01/08/2025 को शिकायत स्थल से हटा दिया गया है|
बिजली बिल मे सुधार
1. बिजली बिल मे सुधार हेतु विमलेन्दु झा, पिता- स्व० चंदेश्वर झा, ग्राम- सुन्दर नगर, मेहसौल, अंचल- डुमरा, थाना- डुमरा, अनुमंडल- सीतामढ़ी सदर, जिला- सीतामढ़ी के द्वारा दायर किया गया| उनका बिजली बिल 21183/- रुपया था जिसमे सुधार की आवश्यकता थी| प्राप्त परिवाद के आलोक मे लोक प्राधिकार सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति सीतामढ़ी शहरी के द्वारा जांचोपरांत रु० 17800 /-का सुधार करते हुए अनुतोष दिया गया है|
2. शिवनारायण महतो, पिता रामबली महतो, ग्राम- भासर, अंचल -डुमरा, थाना -डुमरा, अनुमंडल -सीतामढ़ी सदर, जिला सीतामढ़ी के द्वारा भी बिजली बिल में सुधार करने से संबंधित परिवाद दायर किया गया, जिसमे लोक प्राधिकार सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति सीतामढ़ी शहरी द्वारा रु० 13498/- का सुधार करते हुए अनुतोष दिया गया है|
3. परिवादी बिन्देश्वर पंडित, पिता- रामेश्वर पंडित, ग्राम- कचहरीपुर, अंचल -सोनबरसा, थाना- सोनबरसा, अनुमंडल -सीतामढ़ी सदर, जिला -सीतामढ़ी के द्वारा भी बिजली बिल में सुधार से संबंधित परिवाद दायर किया गया जिसमें लोक प्राधिकार सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति सीतामढ़ी ग्रामीण द्वारा रु० 13488/- का सुधार किया गया है|
4. परिवादी शिव कुमार, पिता- शम्भू प्रसाद, ग्राम- पिपरा दादन, अंचल- सोनबरसा, अनुमंडल -सीतामढ़ी सदर, जिला -सीतामढ़ी को प्राप्त बिजली बिल 27118/-रुपया में सुधार करने से हेतु परिवाद दायर किया गया जिसमे लोक प्राधिकार सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति सीतामढ़ी ग्रामीण द्वारा रु० 20648/- का सुधार किया गया है|
5. परिवादी आशुतोष राज, पिता- उमेश कुमार, ग्राम- मालीपुर पकड़ी, अंचल- डुमरा, थाना- डुमरा, अनुमंडल -सीतामढ़ी, जिला- सीतामढ़ी के द्वारा बिजली बिल में सुधार करने से संबंधित परिवाद दायर किया गया जिसमे लोक प्राधिकार सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति सीतामढ़ी शहरी द्वारा रु० 18148/- का सुधार किया गया है|
6. परिवादी प्रमोद ठाकुर, पिता- श्री राम नारायण ठाकुर, ग्राम- थुम्मा, अंचल -रुन्नी सैदपुर, थाना- रुन्नी सैदपुर, अनुमंडल- सीतामढ़ी सदर, जिला -सीतामढ़ी द्वारा बिजली बिल में सुधार करने से संबंधित परिवाद दायर किया गया जिसमे लोक प्राधिकार सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति रुन्नी सैदपुर द्वारा रु० 22467/- का सुधार किया गया है|
बिजली मीटर लगवाया गया
परिवादी रामप्रवेश दास, पिता- भूटन दास, ग्राम- खैरवा टोला, अंचल -डुमरा, थाना -पुनौरा, अनुमंडल -सीतामढ़ी सदर, जिला- सीतामढ़ी द्वारा मीटर नहीं लगाने से संबंधित परिवाद दायर किया गया जिसमे लोक प्राधिकार सहायक विद्दुत अभियंता, विद्दुत आपूर्ति सीतामढ़ी द्वारा मान्यंत्र स्थापित करते हुए अनुतोष दे दिया गया है|
इन फैसलों से सभी परिवादी संतुष्ट होते हुए सरकार के द्वारा बनायी गयी इस अधिनियम को सराहा गया| अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री अमूल्य रत्न के द्वारा बताया गया की यह अधिनियम अत्यंत ही सरल प्रक्रिया को अपनाते हुए आमजनो को अंचल/प्रखंड स्तरीय किसी भी प्रकार के सेवा प्राप्त नही होने पर दायर किये गये परिवाद का समाधान किया जाता है| इस अधिनियम के तहत परिवादी एवम् लोक प्राधिकार को आमने सामने बैठाकर समस्याओं का समाधान किया जाता है| परिवाद का समाधान समयबद्ध तरीके से 60 दिनों के अंदर किया जाता है| इस अधिनियम के तहत परिवादी स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते है जिस कारण से उन्हें वकील का फीस भी नहीं चुकाना पड़ता है।



