
कात्रज बाह्य वलय मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक – जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी का आदेश जारी
Reported by Vishal Sharmachar Web Desk | पुणे Bureau
पुणे कात्रज बाह्य वलय मार्ग (कात्रज आउटर रिंग रोड) पर भारी एवं जंबो वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश पुणे के जिलाधिकारी एवं जिलदंडाधिकारी जितेंद्र डूडी द्वारा जारी किया गया है।
आदेशानुसार, 15 अक्टूबर से अगले आदेश तक,
कात्रज से किवळे की दिशा में जाने वाले मार्ग पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, तथा
किवळे से कात्रज की दिशा में आने वाले मार्ग पर सायंकाल 5 बजे से रात 9 बजे तक
भारी एवं अवजड (हैवी लोड) वाहनों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
इसके अतिरिक्त, पुणे–बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 और महामार्ग क्रमांक 4 (पुराना पुणे–मुंबई मार्ग) पर भी उक्त अवधि में वाहनों की आवाजाही पर समान प्रतिबंध लागू रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि —
सातारा, सांगली तथा कोल्हापुर की दिशा से बेंगलुरु महामार्ग पर आने वाले वाहन शिंदेवाड़ी टोल नाके के आगे नहीं बढ़ सकेंगे।
नवी मुंबई, ठाणे तथा रायगढ़ की दिशा से बेंगलुरु महामार्ग पर जाने वाले वाहन उर्से टोल नाके से आगे प्रवेश नहीं करेंगे।
इसी प्रकार, पुराने मुंबई–पुणे मार्ग पर आने वाले वाहन वडगांव फाटा से आगे प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
हालाँकि, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन तथा पुणे शहर के आंतरिक भागों में आने-जाने वाले वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिलाधिकारी डूडी ने बताया कि यह निर्णय पुणे शहर में बढ़ते यातायात दबाव को नियंत्रित करने तथा नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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