कात्रज–मंतरवाड़ी रोड पर यातायात में अस्थायी बदलाव — नागरिकों से मांगे गए सुझाव
पुणे, विशाल समाचार संवाददाता
पुणे शहर के काळेपडळ ट्रैफिक विभाग के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से महाराष्ट्र शासन गृह विभाग के आदेश (क्रमांक एम.व्ही.ए. 0116/871/सीआर 37/टीएचआरए 2, दिनांक 27 सितम्बर 1996) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115, 116(1)(2)(बी), 116(4) और 117 के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त (यातायात शाखा) हिम्मत जाधव ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कात्रज–मंतरवाड़ी रोड और हांडेवाड़ी चौक क्षेत्र में प्रायोगिक रूप से अस्थायी यातायात परिवर्तन लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं —
श्रीराम चौक (जे.एस.पी.एम. कॉलेज) से हांडेवाड़ी चौक मार्ग पर होळकरवाड़ी व कात्रज की ओर जाने वाले दोपहिया, चारपहिया तथा हल्के वाहन बाईं ओर मुड़ेंगे।
कात्रज की दिशा से आने वाले वाहनों को मंतरवाड़ी की ओर 100 मीटर आगे जाकर जोगेश्वरी मिसळ होटल के सामने दाईं ओर मुड़कर ‘यू-टर्न’ लेकर इच्छित स्थान तक जाने की अनुमति होगी।
उसी मार्ग पर भारी वाहन 250 मीटर आगे स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, हॉनेस्टी स्टील दुकान के पास से दाईं ओर मुड़कर ‘यू-टर्न’ लेंगे।
होळकरवाड़ी व मंतरवाड़ी से आने वाले दोपहिया और हल्के वाहन हांडेवाड़ी चौक से कात्रज की दिशा में 100 मीटर आगे जाकर शिवेंद्र होटल के सामने से ‘यू-टर्न’ लेकर श्रीराम चौक, सय्यदनगर, हडपसर की दिशा में जा सकेंगे।
वहीं, होळकरवाड़ी व मंतरवाड़ी से आने वाले भारी वाहन कात्रज दिशा में 250 मीटर आगे जाकर मयुरी वजनकाटा क्षेत्र से घृव स्कूल के सामने दाईं ओर मुड़कर ‘यू-टर्न’ लेंगे।
🔹 नागरिकों से सुझाव आमंत्रित:
इन अस्थायी प्रायोगिक यातायात परिवर्तनों पर नागरिक अपने सुझाव या आपत्तियां 16 नवम्बर 2025 तक लिखित रूप में पुलिस उपायुक्त (यातायात नियंत्रण शाखा), बंगला क्र. 6, एयरपोर्ट रोड, येरवडा पोस्ट ऑफिस के सामने, पुणे कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे।
पुलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव ने बताया कि इस दौरान अत्यावश्यक सेवा वाहनों — जैसे फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और एम्बुलेंस — को यातायात नियमों से छूट दी गई है।



