पूणे

स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव और प्रसार माध्यम कक्ष कार्यप्रणाली

स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव और प्रसार माध्यम कक्ष कार्यप्रणाली

 

लोकतंत्र को अधिक सशक्त बनाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रसार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनावों में मीडिया की भूमिका को देखते हुए चुनाव अवधि में मीडिया कक्ष (मीडिया सेंटर), प्रेस प्रतिनिधियों और कैमरामैन को मतदान केंद्र तथा मतगणना केंद्र में प्रवेश हेतु प्रवेशिका, तथा संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संबंधी जिम्मेदारीपूर्वक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इस बारे में जानकारी निम्नानुसार ह

मीडिया कक्ष :

स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव से संबंधित समेकित जानकारी प्रदान करने हेतु जिला स्तर पर संबंधित जिला अधिकारी द्वारा मीडिया कक्ष की स्थापना की जाएगी। मीडिया कक्ष के माध्यम से पत्रकारों को चुनाव से जुड़ी अद्ययावत जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। जिला अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मीडिया कक्ष में पत्रकारों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, इंटरनेट सुविधा आदि मौजूद हों।

मीडिया कक्ष की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव हेतु संबंधित जिला सूचना अधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जिला अधिकारी समय-समय पर स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अथवा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया को चुनाव-संबंधी जानकारी उपलब्ध कराते हैं और मतदाता जागरूकता के लिए भी मीडिया से सक्रिय सहयोग का आग्रह किया जाता है।

प्रसार माध्यम प्रतिनिधियों हेतु :

 

कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से मतदाता, अधिकारी, कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को बिना अनुमति मतदान केंद्र या मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। अतः मीडिया प्रतिनिधियों को भी बिना प्रवेशिका प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। नगर परिषद एवं नगर पंचायत के आम चुनावों के लिए पत्रकारों को मतदान एवं मतगणना केंद्रों में प्रवेश हेतु प्रवेशिका जिला अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति से जारी की जाएगी।

आकस्मिक भीड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए चुनाव घोषित होने के बाद ही मीडिया संस्थानों से प्रवेशिका हेतु आवेदन समय से पहले मांगे जाएंगे। आवेदन के साथ दो पासपोर्ट आकार के फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे। प्राप्त आवेदनों की जांच कर केवल पात्र प्रतिनिधियों को ही प्रवेशिका दी जाएगी।

प्रवेशिका प्रदान करने के नियम :

राज्य शासन की सूची में ‘अ’ (बड़े), ‘ब’ (मध्यम) और ‘क’ (लघु) वर्ग के दैनिक समाचार पत्रों से अधिकतम दो प्रतिनिधियों को प्रवेशिका दी जाएगी।

राज्य शासन की सूची में शामिल साप्ताहिक पत्रों से केवल एक प्रतिनिधि को प्रवेशिका प्राप्त होगी।

प्रत्येक उपग्रह चैनल (TV चैनल) से दो प्रतिनिधि और एक कैमरामैन को प्रवेशिका दी जाएगी।

डाक विभाग से मान्यता प्राप्त केबल चैनल से एक प्रतिनिधि और एक कैमरामैन को प्रवेशिका मिलेगी।

प्रवेशिका की यह संख्या प्रत्येक स्थानीय स्वराज्य संस्था के चुनाव को एक अलग “यूनिट” मानकर तय की जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में उचित कारणों के आधार पर प्रवेशिकाओं की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार जिला अधिकारी को प्राप्त होगा।

इन निर्धारित श्रेणियों के अतिरिक्त (जैसे यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन समाचार पोर्टल, वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल आदि) किसी भी प्रतिनिधि या कैमरामैन को प्रवेशिका जारी नहीं की जाएगी।

सरकारी मीडिया प्रतिनिधियों (जैसे PIB, DGIPR आदि) को भी बिना प्रवेशिका मतदान या मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रवेशिका पर “मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र हेतु” ऐसा स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। प्रवेशिका देते समय संबंधित प्रतिनिधि का नाम, संपर्क क्रमांक, पूरा पता तथा फोटो रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य होगा।

मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई प्रवेशिका रद्द करने का अधिकार जिला अधिकारी, चुनाव निर्णय अधिकारी अथवा राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। किसी भी मीडिया प्रतिनिधि को प्रवेशिका हेतु सीधे राज्य निर्वाचन आयोग को आवेदन नहीं करना चाहिए। ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें दप्तरी दाखिल कर दिया जाएगा।

मतदान एवं मतगणना केंद्र पर सावधानियां :

अधिकारी एवं कर्मचारी प्रवेशिका की उचित जांच के बाद ही पत्रकारों को मतदान या मतगणना केंद्र में प्रवेश देंगे।

मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान केंद्र के मतदान कक्ष के अत्यधिक निकट जाकर निरीक्षण या फोटो/वीडियो लेने की अनुमति नहीं होगी।

मतदान कक्ष की तस्वीरें लेना वर्जित है।

ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जाए जिससे शांतिपूर्ण और अनुशासित मतदान प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो।

मतदाता का फोटो या वीडियो दूर से लेना अनिवार्य होगा और मतदान की गोपनीयता का हर हाल में पालन किया जाएगा।

यदि गलती से यह चित्रित हो जाए कि किस मतदाता ने किस उम्मीदवार को वोट दिया, तो उसका प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा।

मीडिया प्रतिनिधि कैमरे का स्टैंड मतदान या मतगणना केंद्र ले जा नहीं सकेंगे। केवल आयोग द्वारा अधिकृत आधिकारिक छायाकार/कैमरामैन को ही इसकी अनुमति होगी।

भीड़ नियंत्रित करने हेतु मीडिया को समूहों में अंदर भेजने का अधिकार जिला अधिकारी, चुनाव निर्णय अधिकारी या मतदान केंद्राध्यक्ष को होगा।

मतगणना केंद्र पर सुविधाएं :

केवल अधिकृत प्रवेशपत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों को ही मतगणना केंद्र में प्रवेश मिलेगा।

मतगणना केंद्र में मीडिया के लिए अलग से पत्रकार कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्हें अन्यत्र घूमने की अनुमति नहीं होगी

मतगणना केंद्र पर अव्यवस्था रोकने के लिए पर्याप्त मानवबल एवं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला अधिकारी/चुनाव निर्णय अधिकारी की होगी।

पत्रकार कक्ष में प्रत्येक फेरी के परिणामों की जानकारी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

मतगणना केंद्र के बाहर भी लाउडस्पीकर या बड़े स्क्रीन के माध्यम से फेरीवार विवरण एवं अंतिम परिणाम सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

अंत में, चुनाव को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। अतः आदर्श आचार संहिता का पाल

न करते हुए चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करना अपेक्षित है।

 

संकलन : जिला सूचना कार्यालय, पुणे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button