कात्रज बायपास मार्ग पर अब अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रतिघंटा अनिवार्य
पुणे मोहन तोमर: पुणे शहर ट्रैफिक विभाग की सीमा में आने वाले कात्रज बाह्यवळण मार्ग (कात्रज न्यू टनल से नवले ब्रिज तक) पर तेज रफ्तार के कारण बार-बार हो रहे दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क पर वाहनों की गति नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था। इसी के तहत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115, 116(1)(2)(बी), 116(4) एवं 117 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस उपायुक्त (यातायात), पुणे शहर हिंमत जाधव ने भुमकर ब्रिज से नवले ब्रिज तक अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रतिघंटा (अत्यावश्यक सेवाओं – फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस आदि को छोड़कर) निर्धारित करने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश 4 दिसम्बर 2025 से लागू होगा। इस मार्ग पर गति सीमा संबंधित पहले जारी किए गए सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।
वाहनचालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों के स्पीडोमीटर नियमित रूप से जांचें और सड़क पर लगे संकेतक बोर्डों का विशेष ध्यान रखें। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर CCTV व स्पीड गन प्रणाली के माध्यम से नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यातायात को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने हेतु पुणे शहर यातायात शाखा ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।


