बिहार

चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर व्यय रजिस्टर जमा करना अनिवार्य — निर्वाचन आयोग

चुनाव परिणाम के 30 दिनों के भीतर व्यय रजिस्टर जमा करना अनिवार्य — निर्वाचन आयोग

विशाल समाचार संवाददाता 

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन —2025 अंतर्गत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव परिणाम के घोषणा के तीस दिनों के अंदर अंतिम रूप से सार विवरणी सहित व्यय रजिस्टर समर्पित करना होता है। इस हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी–सह–जिलाधिकारी सीतामढ़ी एवं नोडल पदाधिकारी अभ्यर्थी व्यय कोषांग के द्वारा सभी अभ्यर्थियों को इस आशय की सूचना दी गई थी। नोडल पदाधिकारी व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के द्वारा जानकारी दी गई कि 06 दिसंबर तक कुल 85 अभ्यर्थियों में से मात्र 55 अभ्यर्थी ही जांच हेतु उपस्थित हुए हैं। शेष सभी व्यक्तियों की उपस्थिति हेतु बार-बार दूरभाष से सूचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नगर पंचायत कार्यालय अंतर्गत निर्वाचन व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग में आकर कर सार विवरणी (पार्ट 01 to 04)एवं शेड्यूल( 1 to 11) एवं व्यय रजिस्टर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

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