त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता लागू
मऊगंज विशाल समाचार संवाददाता: . त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2025 (उत्तराद्र्ध) को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संपादित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन द्वारा संबंधित पंचायत एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गयी है।
जिला मऊगंज के जनपद पंचायत मऊगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत पन्नी एवं पंच पद हेतु ग्राम पंचायत गोंदरी अम्बिकाराम वार्ड क्रमांक 12, सेमरिया कुंजबिहारी वार्ड क्रमांक 2, उमरी वार्ड क्रमांक 6 तथा बहेराडाबर वार्ड क्रमांक 4 में निर्वाचन संपन्न होगा। कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी ने संबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद्ध रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों के भण्डारण आदि अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। मतदाताओं को मतदान केन्द्रों तक सवारी गाड़ी से ले जाने को भी अपराध माना जायेगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण में पोस्टर, बैनर, नारा एवं होर्डिंगस आदि हटाने के लिए अधिकारियों के दल गठित किये हैं जो निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरूपित होने से रोकेगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्तशक्तियों का उपयोग करते हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए तीन दिवस में संबंधित थानों में शस्त्र जमा करने के आदेश दिये हैं। कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्रों में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व किसी भी प्रकार से लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नही दी जायेगी।

