एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ी
विशाल समाचार संवाददाता
इटावा : जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, प्रिया शर्मा ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, इटावा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने किसी कारणवश अब तक अपनी बकाया धनराशि जमा नहीं की है, वे “नवीन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)” के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना (पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (अनुविनि), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं तथा स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना के लाभार्थी इस ओटीएस योजना के तहत केवल मूलधन एवं मात्र साधारण ब्याज (36 माह से 60 माह तक) जमा कर अपनी देनदारी समाप्त कर सकते हैं।
जिला प्रबंधक ने बताया कि इस योजना की अवधि को प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या 1993/वसूली अनु./2025-26, दिनांक 31 दिसंबर 2025 के माध्यम से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा संचालित उपरोक्त योजनाओं में लाभान्वित ऐसे बकायेदार व्यक्ति, जो एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे कक्ष संख्या-61, विकास भवन, इटावा स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष जानकारी के लिए अपने संबंधित विकास खंड में नियुक्त सहायक विकास अधिकारी (स०क०) से भी संपर्क किया जा सकता है।

