कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगाया प्रतिबंध
मऊगंज विशाल समाचार. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन ने आगामी परीक्षाओं के आयोजन के दृष्टिगत जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने धारा 163 के तहत कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डी.जे. सिस्टम, लाउडस्पीकर एवं संबोधन प्रणाली आदि पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने बिना पूर्व आधिकारिक अनुमति के धार्मिक स्थलों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, रहवासी कालोनियों एवं मूक क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरूद्ध अनुप्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिये हैं कि रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच संपूर्ण मऊगंज जिले में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं तीव्र संगीत का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। समस्त डी.जे. संचालक / होटलो / रेस्टोरेंट को डी.जे. यूनिट के संचालन का नियमानुसार लायसेंस लेना अनिवार्य होगा एवं किसी भी डी.जे. यूनिट पर अधिकतम एक साउण्ड सिस्टम (जिनकी ध्वनि, निर्धारित मापदण्डो के अनुसार अथवा उससे कम हो) का ही उपयोग किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा, परन्तु यह अनुमति 2 घंटे से अधिक की नहीं होगी । ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग की अनुमति कार्यकम परिसर मे ही दी जावेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु दी गई अनुमति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि मानकों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों, ध्वनि प्रदूषणना और वियोण नियम, तथा म,प्र, कोलाहल नियंत्रण अधिनिमय के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा इन प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो मध्यप्रदेश कोलाहल नियत्रण अधिनियम तहत शास्ति अधिरोपित करने एवं जप्ती की कार्यवाही की जाये
गी।
