इटावाउत्तर प्रदेशप्रशासन

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार मान्य नहीं, लाभार्थी आयु प्रमाण-पत्र के साथ करें आवेदन

वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार मान्य नहीं, लाभार्थी आयु प्रमाण-पत्र के साथ करें आवेदन

रिपोर्ट :विशाल समाचार

स्थान: इटावा उत्तर प्रदेश

 

इटावा, जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने जानकारी दी है कि जनपद में संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पहली बार पेंशन प्राप्त करने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के अनुसार अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। ऐसे में सभी नए पेंशन आवेदकों को अपने आवेदन के साथ आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

लाभार्थियों को परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, शैक्षिक प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, अथवा अन्य वैध दस्तावेज मूल रूप में लेकर समाज कल्याण विभाग कार्यालय में उपस्थित होना होगा। विभाग द्वारा मूल अभिलेखों का मिलान कर पोर्टल पर आवेदक का डाटा अपडेट किया जाएगा।

विभाग ने सभी पात्र आवेदकों से अपील की है कि वे अपना पूर्ण आवेदन पत्र शीघ्र जमा करें, ताकि पेंशन से संबंधित प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सके। निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर यदि पेंशन से वंचित रह जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button