अपराधइटावाउत्तर प्रदेश

गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 3 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

गैंगस्टर एक्ट में दोषी को 3 साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

रिपोर्ट :विशाल समाचार

स्थान:इटावा उत्तर प्रदेश

इटावा, जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जसवन्तनगर क्षेत्र से जुड़े एक पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। प्रभावी विवेचना और सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त प्रीतम सिंह उर्फ लीला कंजड को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2006 में थाना जसवन्तनगर में अभियुक्त के खिलाफ गैंग बनाकर जघन्य अपराध करने और क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलित कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

मामले में थाना जसवन्तनगर पुलिस, पैरोकार टीम और मॉनिटरिंग सेल द्वारा लगातार पैरवी की गई। गवाहों को समय-समय पर न्यायालय में पेश कर साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट, इटावा ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

इस कार्रवाई को पुलिस की सुदृढ़ विवेचना और अभियोजन की समन्वित कार्यवाही का परिणाम माना जा रहा है।

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