राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई को, आपसी समझौते से होगा प्रकरणों का निराकरण
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:रीवा, मध्य प्रदेश
रीवा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 9 मई को जिला न्यायालय रीवा सहित सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री समीर कुमार मिश्र के नेतृत्व में आयोजित होने वाली इस अदालत में पक्षकारों को अपने पुराने विवादों को आपसी सहमति से सुलझाने का सुनहरा अवसर मिलेगा ।
लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), चेक बाउंस, श्रम, भू-अर्जन और नगर पालिका निगम से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। साथ ही बैंकों के ऋण वसूली से जुड़े प्री-लिटिगेशन मामलों को भी इसमें शामिल किया गया है। लोक अदालत विद्युत विभाग से जुड़े प्रकरणों में शासन द्वारा छूट दी जाएगी, जिसका लाभ लंबित और प्री-लिटिगेशन दोनों तरह के मामलों में उठाया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षकारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण कराकर समय व धन की बचत करें।



