गुण्डा एक्ट के तहत दो अपराधी छह माह के लिए जिला बदर
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:औरैया,उत्तर प्रदेश
औरैया, 01 जून। जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को छह माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किए गए व्यक्तियों में खालीद उस्मान पुत्र कय्यूम निवासी खिड़की साहबराय, थाना कोतवाली औरैया तथा मुदस्सिर उसमान उर्फ मुदस्सर अख्तर उर्फ सानू पुत्र कय्यूम अख्तर निवासी खिड़की साहबराय, थाना कोतवाली औरैया शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि निष्कासन अवधि के दौरान दोनों व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे आगामी छह माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न कर सकें।
प्रशासन की इस कार्रवाई को जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।



