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खाद्य सुरक्षा पर सख्त हुए डीएम, खुले में खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक के निर्देश

खाद्य सुरक्षा पर सख्त हुए डीएम, खुले में खाद्य पदार्थ बेचने पर रोक के निर्देश

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया,। जिलाधिकारी बृजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में खाद्य सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

 

उन्होंने नगर पालिका औरैया क्षेत्र में सड़क किनारे लगाए जाने वाले स्ट्रीट फूड वेंडरों और ठेलों पर खुले रूप में खाद्य पदार्थों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। साथ ही खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए खाद्य पदार्थों को पारदर्शी एवं सुरक्षित तरीके से प्रदर्शित कर विक्रय करने को कहा।

 

जिलाधिकारी ने घी और तेल में मिलावट की आशंका को देखते हुए विशेष निगरानी रखने तथा दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने को भी कहा।

 

बैठक में मिठाइयों पर नकली वर्क के प्रयोग को रोकने तथा खाद्य कारोबारियों को इस संबंध में जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। मिड-डे मील योजना के तहत संचालित रसोइयों को ब्लॉक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का प्रशिक्षण देने और खाद्य नमूनों की नियमित जांच कराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सभी मिड-डे मील केंद्रों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत पंजीकृत कराने के निर्देश दिए गए।

 

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) अविनाश चन्द्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक मिश्रा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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