ऑनलाइन कीटनाशक बिक्री पर सख्ती, नियम उल्लंघन पर होगी कार्यवाही।
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:औरैया उत्तर प्रदेश
औरैया जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद के सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म संचालकों और कीटनाशी विक्रेताओं को चेतावनी दी जाती है कि ऑनलाइन माध्यम से कीटनाशकों की बिक्री के लिए शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। बिना वैध लाइसेन्स के ऑनलाइन बिक्री या भण्डारण पाए जाने पर संबंधित संस्था और विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
कीटनाशी अधिनियम 1968, कीटनाशी नियमावली 1971 तथा उपभोगता सरंक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 के तहत केवल वैध लाइसेन्स धारी विक्रेता ही अपनी लाइसेन्स अवधि के दौरान ई-कॉमर्स माध्यम से कीटनाशकों का विक्रय कर सकते हैं। साथ ही उन्हें शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर किसी भी कीटनाशक की बिकी से पहले संबंधित विक्रेता के लाइसेन्स का सक्षम लाइसेन्सिंग अधिकारी से सत्यापन कराएं। इसके अलावा ई-कॉमर्स संस्थाओं और लाइसेन्सधारी विक्रेताओं को उपभोगता संरक्षण नियमों और कीटनाशी अधिनियम के सभी प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। निरीक्षण के दौरान यदि कोई संस्था या विक्रेता बिना लाइसेन्स के कीटनाशकों का भण्डारण, विक्रय या ऑनलाइन व्यापार करता पाया गया, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। जनपद के किसानों से अपील की है, कि वे केवल अधिकृत और लाइसेन्सधारी विक्रेताओं से ही कीटनाशकों की खरीद करें तथा किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन बिक्री की जानकारी कृषि विभाग को दें।


