गुंडा एक्ट के तहत छह अपराधी जिला बदर, डीएम ने जारी किए आदेश
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:औरैया उत्तर प्रदेश
औरैया, । जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए छह व्यक्तियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जिला बदर किए गए सभी व्यक्तियों को छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला बदर किए गए व्यक्तियों में अजय कुमार पुत्र रवीन्द्र उर्फ सिपाही लाल निवासी राहतपुर थाना कोतवाली औरैया, राजा उर्फ मान सिंह पुत्र हमीर सिंह यादव निवासी राजीव नगर थाना अजीतमल, दीपू यादव उर्फ दीपू पुत्र उमाशंकर यादव निवासी वैसुन्धरा थाना दिबियापुर, सचिन जाटव पुत्र स्वर्गीय श्यामसुंदर निवासी भाऊपुर थाना कोतवाली औरैया, मोहम्मद आकिब अंसारी पुत्र मोहम्मद नईम निवासी ऊंचा टीला थाना फफूंद तथा धर्मेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मेन्द्र यादव पुत्र सतीश चंद्र निवासी उमरसाना थाना दिबियापुर शामिल हैं।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इन सभी के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उनके आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के दृष्टिगत यह कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि निष्कासन अवधि के दौरान इन व्यक्तियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि वे छह माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



