शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा-
जिला कृषि रक्षा अधिकारी अभिनन्दन सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन वर्ष 2022.23 प्रारम्भ हो गया है और जायद की फसलों की बुवाई हो चुकी
इटावा यूपी:जिला कृषि रक्षा अधिकारी अभिनन्दन सिंह ने बताया कि खरीफ सीजन वर्ष 2022.23 प्रारम्भ हो गया है और जायद की फसलों की बुवाई हो चुकी है, कृषकों को उनकी फसलों की उत्पादकता हेतु गुणवत्ता युक्त कृषि रक्षा रसायन सुगमता से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान आया है कि कतिपय कुछ कम्पनियों द्वारा जनपद के कीटनाशी विक्रेताओं को बिना अधिकार पत्र जारी किये सीधे कृषि रक्षा रसायन उपलब्ध कराये जा रहे है जबकि नियमानुसार कम्पनी द्वारा अधिकार पत्र/प्रिरन्सीप्रल सार्टिफिकेट देने के उपरान्त ही रसायन उपलब्ध कराये जाने चाहिये। जिसके कारण जनपद में व्यवसायरत कम्पनियों तथा डिस्ट्रीब्यूटरों से रसायनो की उपलब्धता की सही जानकारी नही हो पाती है और इसके अभाव में कृषको को गुणवत्ता युक्त रसायन न मिल पाने की सम्भांवना बनी रहती है ।
उन्होंने समस्त कीटनाशी निर्माता/विनिर्माता कम्पनी प्रतिनिधि एवं समस्त कृषि रक्षा रसायन विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कृषि रक्षा रसायनों की मूल सूची, रेट बोर्ड एवं प्रतिष्ठान पर फर्म के नाम का बोर्ड लगाये, कृषको को निर्धारित प्रारूप पर कैश मीमों का उपलब्ध करायें, स्टाक रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाये, रसायन की उपलब्धता के सम्बन्ध में माह की अन्तिम तिथि को क्रय बिक्रय किये गये रसायनों की सूचना प्रारूप 11 पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में समय से उपलब्ध कराये, बिक्रेता द्वारा किसी कम्पनी का व्यापार करने पर उसका अधिकार-पत्र/प्रिरन्सीपेल सार्टिफिकेट का होना तथा कम्पनियों द्वारा बिना अधिकार-पत्र/प्रिरन्सीपेल सार्टिफिकेट जारी किये बिना व्यापार न किया जाये, खाद, बीज एवं रसायन का भण्डारण अलग-अलग किया जाये, प्रतिष्ठान पर शैक्षिक योग्यता रखने वाले नियोजित व्यक्ति को डिजिटल पद्धति के माध्यम से अथवा चैक के द्वारा भुगतान किया जाये, कीटनाशी लाइसेंन्स धारक विक्रेता को ही बिक्रय हेतु रसायन उपलब्ध कराया जाये, कृषकों की फसल को देखने के उपरान्त ही कीटनाशी दवा का छिड़काव किये जाने की सलाह दी जाये, कम्पनियों द्वारा जनपद में व्यापार करने की स्थिति में अपने डिस्ट्रीब्यूटरों/बिक्रेताओं की सूचना लिखित में रूप में कार्यालय को उपलब्ध करायी जायें प्रयोगशाला द्वारा अधोमानक किये गये रसायनोे की बिक्री प्रतिबंधित किये जाने की सूचना कार्यालय में दी जाये, अभियोजन संस्थित होने के पश्चात उनके डिस्पोज होने पर कार्यालय को सूचित किया जाये, लाईसेन्स में दृष्टिगत चैहद्दी पर दी गयी प्रतिष्ठान का संचालन किया जाये, प्रतिबंधित एवं अवसान तिथि के पश्चात रसायनों को बिक्रय न किये जाये और उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाये तथा सूचना कार्यालय दी जाये.