
शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि इटावा-
मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनिए लाला,कोटेदार खाद्यान्न के साथ अन्य सामग्रियों खरीदने के लिए नही कर सकते मजबूर – मुख्य विकास अधिकारी
इटावा यूपी: कोटेदार अन्य सामग्री न खरीदने पर खाद्यान्न देने से नही कर सकते इनकार, होगी कार्यवाही – मुख्य विकास अधिकारी।खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सतर्कता अधिनियम 2013 के अन्तर्गत गठित जनपद स्तरीस सतर्कता समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार राय की अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय कक्ष में आहुत की गई।
जनपद में विक्री की जा रही खाद्य वस्तुओं की शुद्धता के सम्बन्ध में समीक्षा के दौरान समिति के सदस्यों को अवगत कराते हुए अभिहीत अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि जनपद में बड़े होटलों के किचन के निरीक्षण के क्रम में व्हाइट चिली रेस्टोरेन्ट, कुनाल होटल, चाणक्य होटल, जायका रेस्टोरेन्ट एवं अन्य कुल 16 होटल/रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण किया गया। जिसमें सुधार हेतु 05 प्रतिष्ठानों को सूचना भेजी गयी थी। दूध में मिलावट के रोकथाम के कम में मिल्क चिलिंग सेन्टर एवं दूध के अब तक 46 नमूने संग्रहित किये गये, जिनमें 37 की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा मानक के अनुरूप न पाये जाने वाले नमूनों की संख्या 19 है। 4 वादों का निस्तारण करते हुये रू० 120000 अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। समिति के सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पिलखर के पास कुछ दुकानों में मिलावटी मिठाई विक्री किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षक, खाद्य एवं औषधि को तत्काल जाॅच करने के निर्देश दिये।
साफ – सुथरे वातावरण/परिस्थितियों में खाद्य वस्तुओं की बिक्री वितरण की समीक्षा में समिति सचिव ने बताया कि नगर पालिका परिषद इटावा में कमरा 10-04 में कन्ट्रोल रूम स्थापित है। जिसका सम्पर्क सूत्र 7060921264 जिसके द्वारा नगर पालिका सीमागत आने वाली समस्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाता है। बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना की समीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद इटावा में कुल 1203 अतिकुपोषित बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत है। जिनको निर्धारित मात्रा में नियमानुसार गुणवत्तायुक्त दलिया, चना दाल एंव खाद्य तेल तथा कोटे के माध्यम से चावल का वितरण किया जा रहा है।
मिड – डे मील की समीक्षा के दौरान समिति सचिव ने बताया कि विकास खण्ड बसरेहर में कोटेदारों द्वारा कम मात्रा में दिये जा रहे थे। कम खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में खण्ड शिक्षा अधिकारी, बसरेहर द्वारा विकास खण्ड के पूर्ति निरीक्षक से सम्पर्क कर कोटेदारों द्वारा दिये जा रहे कम खाद्यान्न को सही मात्रा में विद्यालयों को दिला दिया गया है। जिला समन्वयक मिड डे मील, खण्ड शिक्षा अधिकारियों तथा विकास खण्ड के पूर्ति निरीक्षकों के नाम व नम्बर आपस में प्राप्त कर लिये गये है यदि किसी भी जगह इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो इसका निदान तुरन्त आपस में सम्पर्क कर करा लिया जाता है।
बॉट – माप विभाग से सम्बन्धित प्रवर्तन की समीक्षा में बांट – माप निरीक्षक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3984 संस्थानों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 287 मामले अभियोजित किये गये, 96 मामलों में 08 लाख 44 हजार रूपये शमन शुल्क वसूला गया, 144 मामले माननीय न्यायालय को अग्रेसित किये गये, माननीय न्यायालय द्वारा 218 मामलों का निस्तारण कर 05 लाख 12 हजार ०1 सौ रूपये जुर्माने के तौर पर जमा कराया है। इस प्रकार कुल 35 लाख 90 हजार 298 रूपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक 1003 संस्थानों का निरीक्षण किया गया जिसमें से 91 मामले अभियोजित किये गये, 36 मामलों में 01 लाख 32 हजार 500 रूपये शमन शुल्क वसूला गया, 73 मामले माननीय न्यायालय को अग्रेसित किये गये, माननीय न्यायालय द्वारा 48 मामलों का निस्तारण कर 98 हजार ०2 सौ रूपये जुर्माने के तौर पर जमा कराया है। इस प्रकार कुल 10 लाख 69 हजार 935 रूपये राजस्व के रूप में प्राप्त हुए।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा एवं ई० पी० ओ० एस० मशीनों के माध्यम से वितरण की समीक्षा में समिति सचिव/जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में अन्त्योदय के कुल 46074 एवं पात्र गृहस्थी के कुल 252279 राशनकार्ड प्रचलित है। जिनमें राशनकाड़ों में 99.87 प्रतिशत आधार फीडिंग तथा 99.15 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य किया जा चुका है। जनपद में नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पोटिविलिटी की सुविधा भी आरम्भ की गई है जिससे नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी राशनकार्ड धारक जिसके राशनकार्ड में एक भी सदस्य का आधारकार्ड सीड है वह नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है। जनपद में कुल 649 उचित दर दुकानें हैं, जिनमें समस्त उचित दर दुकानों पर ई-पॉस मशीन से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। माह मई, 2022 में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से 99.96 प्रतिशत तथा प्रॉक्सी के माध्यम से 0.04 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया गया है।
समिति के सदस्यों ने मांग की कि अन्त्योदय/पात्र ग्रहस्थी राशन कार्डों की जाॅच यथा शीघ्र पूर्ण कराया जाये तथा अपात्रों व जो लोग राशन नही ले रहे है, के राशन कार्डों को निरस्त करते हुए पात्रों का राशन कार्ड निर्गत किये जायें। समिति के सदस्यों ने अवगत कराया की जनपद के कुछ कोटेदारों द्वारा राशन की दुकानों पर खाद्यान्न के अलावा अन्य सामग्री यथा साबुन, मसाले, नमक आदि को खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है और न खरीदने पर खाद्यान्न नही दिया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि राशन की दुकानों पर खाद्यान्न के अलावा अन्य सामग्री बिक्री किये जाने का प्राविधान है। परन्तु कोटेदार अन्य सामग्री को खरीदने के लिए बाध्य नही कर सकता और न ही अन्य सामग्री को न खरीदने पर राशन देने से मना कर सकता है। उन्होने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि राशन की दुकानों की रैण्डम चैकिंग कराई जाये और उपरोक्त शिकायत की पुष्टि होने पर कोटेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
बैठक में अध्य़क्ष नगर पालिका, इटावा प्रतिनिधि फुरकान अहमद, सदस्य/जिला महामंत्री शिवाकान्त चौधरी, सदस्य राज्यवर्धन सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सूरज सिंह सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।


