इटावा

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की दशा में निर्धारित प्रारूप पर सूचना चाही गयी है। मृत्यु की दशा में यदि पति/पत्नी जीवित है तो उन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा

 

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की दशा में निर्धारित प्रारूप पर सूचना चाही गयी है। मृत्यु की दशा में यदि पति/पत्नी जीवित है तो उन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा

रिपोर्ट विशाल समाचार टीम इटावा 

इटावा / उत्तर प्रदेश: अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/प्रभारी अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र०लखनऊ द्वारा विशेष सचिव उ०प्र० शासन नगर विकास विभाग के पत्र के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता की दशा में निर्धारित प्रारूप पर सूचना चाही गयी है। मृत्यु की दशा में यदि पति/पत्नी जीवित है तो उन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा अन्यथा उनके उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा।
उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ड्यूटी के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता से सम्बन्धित उनके विभाग/कार्यालय में कोई प्रकरण हो तो निर्धारित प्रारूप पर सूचना विलम्बतम दिनांक 20 सितम्बर, 2023 तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) इटावा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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