नामांकन पत्र के साथ चेकलिस्ट के अनुसार दस्तावेज करने होंगे संलग्न
रिपोर्ट संतोष दुबैदी सतना
रीवा एमपी: रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करने होंगे। नामांकन पत्र के लिए प्रारूप 2 ख निर्धारित किया गया है। इसके भाग एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप 26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पालिसी, म्यूचुअल फण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी आवश्यक होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि उम्मीदवार उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस विधानसभा में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ प्रारूप क और ख में आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करेंगे। यदि उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवार द्वारा ली गई शपथ का विवरण भी देना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने कहा है कि सभी रिटर्निंग आफीसर नामांकन पत्र जमा कराते समय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार समस्त दस्तावेज उम्मीदवारों से अवश्य जमा कराएं।