पी०एम० विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू की जा चुकी है।
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज
इटावा यूपी: उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र/सदस्य संयोजक जिला क्रियान्वयन समिति पी. एम. विश्वकर्मा सुधीर कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पी०एम० विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू की जा चुकी है। इस योजना का नोडल विभाग एम.एस.एमई है। यह योजना 5 वर्षों के लिये लागू की जा रही है। यह योजना परम्परागत हस्तल्पियों एवं कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में विशिष्टि पहचान दिलाते हुए उनकी कौशल वृद्धि (skill development) उन्नतशील टूल्स, कोलेट्रल फ्री लोन, डिजिटल भुगतान एवं ब्रांडिग सपोर्ट करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। आवदकों को जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम योजना से अपना पंजीकरण कराना है। योजना के अन्तर्गत 18 ट्रेडों को सर्ममेलित किया गया है, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार सुनार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, बुनकर, दर्जी, नाव निर्माता, अस्त्रकार हथौड़ा, और टूलकिट निर्माता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिकार, टोकरी, चटाई, झाडू एवं डॉयर बुनकर, गुड़िया एवं खिलौने बनाने वाला, मछली का जाल बुनने वाला इत्यादि शामिल है। योजना में न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लाभार्थी को जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से अपने को किसी एक ट्रेड में पंजीकृत करना है। सम्बन्धित ट्रेड में लाभार्थी को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को रु० 15000.00 का e-RUPI/e-vouchers दिया जायेगा, जिससे लाभार्थी अपने ट्रेड से सम्बन्धित टूलकिट को खरीद सकेगा। टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ कर लाभार्थी को इच्छुक होने पर रू0 1.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारन्टी के उपलब्ध कराया जायेगा। उपरोक्त फेज-1 में लिये गये ऋण को चुका देने पर लाभार्थी को Advance Skill Training हेतु 15 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और पुनः इच्छुक होने पर रू० 2.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारन्टी के उपलब्ध कराया जायेगा।
योजना के पात्र अभ्यर्थी/इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण ऑन लाइन के माध्यम से जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण करने की वेबसाइट pmvishkarma.gov.in बेवसाइट पर कर सकते हैं। ऑन लाइन किये जाने की अंतिम तिथि 15.12.2023 निर्धारित की गयी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों का पंजीकरण पंचायती राज्य विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विकास विभाग/कौशल विकास विभाग/आई टी एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग तथा जनपद के विकास खण्डों, तहसीलों एवं ग्राम सचिव तथा अन्य विभागों की सहायता से अभ्यर्थियों का सत्यापन कराते हुए त्रिस्तरीय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि आप द्वारा योजना का समुचित प्रचार एवं प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से काटाएप ग्रुप, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से किया जाये, जिससे जनपद का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो सके।