पूणे

आईसीएसआई ने आयकर विधेयक 2025 में “अकाउंटेंट” की परिभाषा में कंपनी सचिवों को शामिल करने की वकालत की

आईसीएसआई ने आयकर विधेयक 2025 में “अकाउंटेंट” की परिभाषा में कंपनी सचिवों को शामिल करने की वकालत की

 

Pune: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आयकर विधेयक 2025 का स्वागत करता है, इसे भारत में कराधान ढांचे के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। विधेयक का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और अधिक कुशल कर प्रशासन प्रणाली को बढ़ावा देना है।

 

हालांकि, आईसीएसआई प्रस्तावित आयकर विधेयक 2025 की धारा 515(3)(बी) में उल्लिखित “अकाउंटेंट” की परिभाषा में कंपनी सचिवों को शामिल करने की मांग कर रहा है। इस चूक को देश के वित्तीय और अनुपालन परिदृश्य में कंपनी सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने में एक चूक के रूप में देखा जाता है। यह अनुरोध कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलावों और 2027 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के मद्देनजर आया है।

 

संसदीय स्थायी समिति की अतीत की कई रिपोर्टों में कंपनी सचिव जैसे पेशेवरों को ‘लेखाकार’ की परिभाषा में शामिल करने की सिफारिश की गई है:

प्रत्यक्ष कर संहिता 2010 पर वित्त पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (एससीएफ) की 9 मार्च 2012 की 49वीं रिपोर्ट: इस रिपोर्ट में कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में परिभाषित ‘कंपनी सचिव’ को ‘लेखाकार’ के दायरे में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

 

प्रत्यक्ष कर संहिता 2013: डीटीसी 2013 ने प्रस्तावित किया कि कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अर्थ में “लेखाकार” की परिभाषा में कंपनी सचिव को शामिल किया जाना चाहिए।

 

व्यापार करने में आसानी पर वाणिज्य पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 21 दिसंबर 2015 की 122वीं रिपोर्ट: इस रिपोर्ट में आयकर अधिनियम के तहत ‘लेखाकार’ की परिभाषा का विस्तार करने की सिफारिश की गई है ताकि अन्य वित्त पेशेवरों को भी इसमें शामिल किया जा सके, जिसमें विशेष रूप से कंपनी सचिवों का उल्लेख किया गया है।

सरकार की पहलों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया है, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित पूरे देश में कुशल पेशेवरों की मांग बढ़ी है। इस पर जोर देते हुए, आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस धनंजय शुक्ला ने कहा, “कर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने वाले योग्य पेशेवरों के एक बड़े समूह की इस जरूरत को पूरा करने के लिए, यह जरूरी है कि कंपनी सचिवों को आयकर विधेयक 2025 में ‘एकाउंटेंट’ की परिभाषा में शामिल किया जाए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों में उनकी विशेषज्ञता और योग्यता उन्हें कराधान परिदृश्य में मूल्यवान बनाती है और समय पर अनुपालन के लिए योग्य पेशेवरों के एक बड़े समूह की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।” आईसीएसआई का मानना है कि कंपनी सचिवों को “एकाउंटेंट” की परिभाषा में शामिल करने से भारत में कर अनुपालन की दक्षता और प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आईसीएसआई कराधान प्रणाली में कंपनी सचिवों को अभिन्न पेशेवरों के रूप में मान्यता देने की वकालत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है।

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