दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।
इटावा विशाल समाचार संवाददाता
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने अवगत कराया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। जिसमें दुकान निर्माण हेतु रू० 20,000.00 (15,000.00 ऋण एवं रू० 5000/- अनुदान) अथवा ठेला, गुमटी किराये की दुकान आदि हेतु रू० 10,000/- (जिसमें रू०2500/- अनुदान एवं रू० 7,500/- ऋण के रूप) रोजगार हेतु प्रदान किये जाते है।
पात्रता- 1. समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन जो उत्तर प्रदेश के निवासी है।
2. जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
3. जिनकी आयु 18 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक न हो।
4. जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामले में सजा न पाए हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, एवं जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वंय की 110 वर्ग फिट भूमि हो य अपने स्रोतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु https://divyangjandukan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय प्रमाण-पत्र आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आदि अभिलेखो के साथ उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है जिसकी एक प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नम्बर 37 विकास भवन इटावा में जमा करेंगे ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

