
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत सीतामढ़ी में विद्युत बिल त्रुटि का समाधान, शिकायतकर्ता को मिली राहत
ब्यूरो विशाल समाचार सीतामढ़ी
सीतामढ़ी, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के पश्चात् अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, सीतामढ़ी सदर में दायर कई मामलों का सफल निस्तारण किया गया है। इन्हीं मामलों में एक उदाहरण ग्राम बरियारपुर, अंचल डुमरा निवासी श्री अनीसुल रहमान का है, जिनकी विद्युत विपत्र (बिजली बिल) में त्रुटि से संबंधित शिकायत का समाधान अधिनियम के तहत समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया से किया गया।
शिकायत संख्या 504110107042507738 में परिवादी ने 7 अप्रैल 2025 को आवेदन किया था। उन्हें अधिनियम की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा जारी विभिन्न समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, माइकिंग, नुक्कड़ सभाओं और सूचना एवं जन संपर्क विभाग की ओर से किये गए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से प्राप्त हुई।
परिवाद के आलोक में संबंधित लोक प्राधिकार—सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सीतामढ़ी (शहरी)—को नोटिस भेजा गया। जांच उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ता पर पूर्व में ₹2,15,608 का बिल बकाया दिखाया गया था, जबकि संशोधित राशि ₹77,945 निर्धारित हुई। परिवादी पूर्व में ₹1,47,475 की राशि जमा कर चुके थे। अब उपभोक्ता को मात्र ₹9,812 की शेष राशि ही भुगतान करनी है, और भविष्य में वास्तविक उपभोग के आधार पर ही विद्युत बिल निर्गत किया जाएगा।
यह मामला इस अधिनियम की प्रभावशीलता का उदाहरण है, जिसने अनीसुल रहमान जैसे आम नागरिकों को शीघ्र, सुलभ एवं निष्पक्ष न्याय दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है।



