दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित
इटावा, विशाल समाचार जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।
इच्छुक दिव्यांगजन वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र अथवा जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी भरा जा सकता है।
इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले दिव्यांग दम्पत्तियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है —
यदि पुरुष दिव्यांग है — ₹15,000/-
यदि महिला दिव्यांग है — ₹20,000/-
यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं — ₹35,000/-
ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा —
दम्पत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ (जिसमें दिव्यांगता प्रदर्शित हो),आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो),मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र,आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र,
दोनों दम्पत्तियों के आधार कार्ड।
पूर्ण आवेदन पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों की प्रति कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, कक्ष संख्या-37, इटावा में जमा कराई जा सकती है।
जिला अधिकारी ने सभी पात्र दिव्यांग दम्पत्तियों से अपील की है कि वे शासन की इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ समय से प्राप्त करें।


