खाद सुरक्षा प्रकरणों में अर्थदण्ड 7 दिवस में अनिवार्यत: जमा करने के निर्देश
मऊगंज विशाल समाचार. मऊगंज के अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय ने खाद सुरक्षा प्रकरणों में अधिरोपित व्यक्तियों से अर्थदण्ड की राशि 7 दिवस में अनिवार्यत: जमा करने के निर्देश दिये हैं। नियत समय सीमा में राशि न जमा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि सुरेश केशरी संचालक संतोषी मिष्ठान भण्डार हनुमना, पुनीत कुमार गुप्ता संचालक गंगा मिष्ठान भण्डार हनुमना एवं पुष्पेन्द्र गुप्ता निवासी नईगढ़ी को 10-10 हजार रूपये , रामराज जायसवाल संचालक सुदाम रेस्टोरेंट नईगढ़ी, राजू गुप्ता मेन बाजार हनुमना को 25-25 हजार रूपये, ब्राम्हधर द्विवेदी किराना बिछौली, लालजी गुप्ता संचालक लालजी होटल हनुमना एवं शेषमणि गुप्ता निवासी देवतालाब को 20-20 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है था जिन्होंने अभी तक राशि जमा नहीं कराई है। अपर कलेक्टर ने कहा है कि चालान के माध्यम से अधिरोपित राशि नियत समय सीमा में जमा कराना सुनिश्चित करें।



