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दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण व रोजगार हेतु ऋण-अनुदान, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण व रोजगार हेतु ऋण-अनुदान, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:इटावा,उत्तर प्रदेश 

इटावा, । जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत दुकान निर्माण हेतु 20,000 रुपये (15,000 रुपये ऋण एवं 5,000 रुपये अनुदान) तथा ठेला, गुमटी या किराये की दुकान आदि के लिए 10,000 रुपये (7,500 रुपये ऋण एवं 2,500 रुपये अनुदान) प्रदान किए जाते हैं, जिससे दिव्यांगजन स्वरोजगार शुरू कर सकें।

योजना के लिए पात्रता के अनुसार आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा उसकी वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो तथा वह किसी आपराधिक या आर्थिक मामले में दंडित न हो और उसके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि बकाया न हो। दुकान निर्माण के लिए आवेदक के पास 110 वर्गफुट भूमि स्वयं की हो अथवा वह उक्त भूमि की व्यवस्था करने में सक्षम हो। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के अनुसार कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य है।

इच्छुक दिव्यांगजन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए https://divyangjandukan.upsdc.gov.in⁠� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय नवीनतम संयुक्त फोटो, आय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण एवं निवास प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष संख्या 37, विकास भवन, इटावा में जमा करनी होगी, जिससे नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा सके।

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