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बेल्चे से हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

बेल्चे से हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये जुर्माना

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान इटावा उत्तर प्रदेश 

इटावा। थाना सैफई क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय, इटावा ने अभियुक्त के.डी. उर्फ कृष्णचन्द्र पुत्र बृजेश कुमार निवासी ग्राम झिंगूपुर, थाना सैफई को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार, 18 मई 2023 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना सैफई में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 119/2023, धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त ने वादी के भाई की बेल्चे से मारकर हत्या कर दी थी।

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इटावा पुलिस के अनुसार, मामले में पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल टीम और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस के मुताबिक प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 25 सितंबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इटावा की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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