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यौन अपराधो से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट, 2012) के प्रावधानो के माध्यम से किया गया बच्चों को जागरूक।

यौन अपराधो से बच्चों का सरंक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट, 2012) के प्रावधानो के माध्यम से किया गया बच्चों को जागरूक।

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया :उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं  जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मयंक चौहान के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 02 अक्टूबर 2026 गाँधी जयंती के अवसर पर विद्यालयों में POCSO Act, 2012 के प्रावधानों एवं उसके कानूनी परिणामों के संबंध में विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में नगर पालिका इण्टर कॉलेज, औरैया में प्रार्थना सभा के दौरान विष्णु शंकर पाण्डेय, अपर सिविल जज सी०डि० औरैया द्वारा छात्र-छात्राओं को POCSO Act, 2012 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बच्चा है तथा बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून में विशेष प्रावधान किए गए हैं। विद्यार्थियों को यह भी समझाया गया कि नाबालिग से संबंधित मामलों में सहमति का कानूनी महत्व नहीं है तथा बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, अनुचित स्पर्श अथवा असुरक्षित परिस्थिति से बचने के लिए जागरूक एवं सतर्क रहना चाहिए। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षित एवं असुरक्षित व्यवहार की पहचान तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने के संबंध में भी जानकारी दी गयी। विद्यार्थियों को बताया गया कि किसी भी प्रकार की समस्या या खतरे की स्थिति में वह अपने अभिभावकों, शिक्षकों, पुलिस एवं संबंधित विधिक सेवा संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों की समस्याओं के निस्तारण हेतु शिकायत बॉक्स लगाये जाने हेतु प्राधानाचार्य को निर्देशित किया गया। उपरोक्त कार्यकम में प्रधानाचार्य सुनील कुमार मिश्रा,अध्यापक अमर चन्द्र, प्रदीप दुबे सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा तथा कार्यालय प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया दिलीप कुमार, ऋषभ पोरवाल एवं पीएलवी लालता प्रसाद, आलेहसन, किरन आदि लोग उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार द्वारा इस जागरूकता कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को POCSO Act के प्रति जागरूक कर बच्चों की सुरक्षा, अधिकारों एवं उनके संरक्षण के संबंध में सही जानकारी प्रदान करना रहा।

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