इटावा

वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनाओं में वित्तरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु नवीन “एकमुश्त समाधान योजना” (ओ०टी०एस०) लागू की गयी है

 

वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनाओं में वित्तरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु नवीन “एकमुश्त समाधान योजना”(ओ०टी०एस०) लागू की गयी है

विशाल समाचार संवाददाता इटावा

इटावा जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास )जिला प्रबंधक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड प्रिया शर्मा ने बताया कि उ० प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनाओं में वित्तरित ऋण के बकायेदारों से वसूली हेतु नवीन “एकमुश्त समाधान योजना” (ओ०टी०एस०) लागू की गयी है। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण गृहीता द्वारा धनराशि जमा करने की स्थिति में वसूली जमा करने की तिथि तक साधारण व्याज सहित देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करानी होगी। लाभार्थी के ऋण खातों में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चकवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा। एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऐसे ऋण गृहीता आच्छादित होंगे जिनके ऋण वसूली की अवधि 36/60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खातों में देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है, अर्थात् जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की है अथवा अत्यंत अल्प धनराशि जमा की है। इस योजना में लाभार्थी द्वारा तीन वर्ष एवं पोंच वर्ष का साधारण व्याज एवं मूलधन जमा करने पर ऋण खाता बन्द कर दिया जायेगा। अतः जनपद के उ० प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनाओं के समस्त ऋण गृहीताओं को सूचित किया जाता है कि वह “एकमुश्त समाधान योजना” (ओ०टी०एस०) का लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 01 अक्टूबर 2024 से दिनांक 31 मार्च 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक उ० प्र० अनु० जाति वित्त एवं विकास निगम लि० कक्ष सं० 61 विकास भवन, इटावा पर उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button