इटावारिपोर्ट

अवनीश राय, इटावा एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद इटावा के क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगेः

अवनीश राय, इटावा एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद इटावा के क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगे

विशाल समाचार संवाददाता इटावा

इटावा  जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय), अवनीश राय ने अवगत कराया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिसूचना संख्या-70/रा०नि०आ०-3/पं०नि० / 62-24/2025 दिनाँक 03 फरवरी, 2025 के क्रम में मैं, अवनीश राय, इटावा एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद इटावा के क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों, जो मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हों, पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराये जायेंगेः- 1- नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनाँक व समय- 08 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक), 2- नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनाँक व समय- 10 फरवरी, 2025 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), 3- उम्मीदवारी वापस लेने का दिनाँक व समय- 11 फरवरी, 2025 (पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 03.00 बजे तक), 4- प्रतीक आवंटन का दिनाँक व समय- 11 फरवरी, 2025 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), 5- मतदान का दिनाँक व समय- 19 फरवरी, 2025 (प्रातः 07.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक), 6- मतगणना का दिनाँक व समय- 21 फरवरी, 2025 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अपने से सम्बन्धित विकास खण्ड की क्षेत्र पंचायत के रिक्त सदस्य पद पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना दिनांक 05 फरवरी, 2025 को निर्गत करेंगें, और उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) इटावा को तत्काल प्रेषित करेंगें। निर्वाचन अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा तथा सम्बन्धित गाँव में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं तहसील कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यकम प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जाएगा। उक्त उप निर्वाचन उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों के निर्वाचन) नियमावली, 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त उप निर्वाचन में नामांकन पत्रों का विक्रय, नामांकन पत्रों के दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों के लिए क्षेत्र पंचायत मुख्यालय (विकास खण्ड कार्यालय) पर तथा मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत मुख्यालय (विकास खण्ड कार्यालय) पर की जाएंगी। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पदों / स्थानों का विवरण:- 1- विकास खण्ड का नाम- बसरेहर, 2- रिक्त पद का नाम- क्षेत्र पंचायत सदस्य, 3- वार्ड संख्या व नाम- 81-केंशोपुर कला, 4- आरक्षण- अनुसूचित जाति महिला।

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