इटावारिपोर्ट

अपर जिला मजिस्ट्रेट, अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि इस वर्ष दिनांक 1-3-2025 का आदेश त्यौहारों , परिक्षाओं को देखते हुए पारित किया गया है 

अपर जिला मजिस्ट्रेट, अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि इस वर्ष दिनांक 1-3-2025 का आदेश त्यौहारों , परिक्षाओं को देखते हुए पारित किया गया है 

विशाल समाचार संवाददाता इटावा

इटावा  अपर जिला मजिस्ट्रेट, अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि इस वर्ष दिनांक 08.03.2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, दिनांक 13.03.2025 को होलिका दहन, दिनांक 14.03.2025 को होली, दिनांक 15.03.2025 को होली की भाई दूज, दिनांक 28.03.2025 को जमात उल विदा (अलविदा/रमजान का अन्तिम शुक्रवार), दिनांक 30.03.2025 को चेटीचन्द, दिनांक 31.03.2025/01.04.2025 को ईद-उल फितर व, दिनांक 01.04.2025 को वाणिज्यिक बैंको की वार्षिक लेखाबन्दी, दिनांक 05.04.2025 को महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, दिनांक 06.04.2025 को रामनवमी, दिनांक 07.04.2025 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, दिनांक 10.04.2025 को महावीर जयन्ती, दिनांक 14.04.2025 को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, दिनांक 17.04.2025 को चन्द्रशेखर जयन्ती, दिनांक 18.04.2025 को गुड फ्राइडे, दिनांक 19.04.2025 को ईस्टर सैटरडे, दिनांक 21.04.2025 ईस्टर मन्डे व दिनांक 29.04.2025 को परशुराम जयन्ती एवं माह मार्च, 2025 में रमजान तथा माह मार्च, 2025 व माह अप्रैल, 2025 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद इटावा में असामाजिक व्यक्तियों/तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय में प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। चूंकि समय कम है अतः ऐसी परिस्थिति में आदेश की तामीला सम्बन्धित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुए एक पक्षीय रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अभिनव रंजन श्रीवास्तव, अपर जिला मजिस्ट्रेट, इटावा एतद्द्वारा जनपद में निम्न निषेधाज्ञा लागू करता हूँः-

1- निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 30.04.2025 तक प्रभावी रहेंगे।

2- पांच अथवा पांच से अधिक संख्या में किसी भी स्थान पर विधि विरूद्ध लोगों का एकत्रित होना अथवा चलना वर्जित किया जाता है।

3- कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू अथवा अन्य कोई तेज धार वाला शस्त्र (जिसका फन ढाई इंच से अधिक हो), पटाखे, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र जिसका प्रयोग हिंसा के लिए किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा, और न ही ईंट, पत्थर, रोड़े आदि एकत्रित कर किसी भी प्रकार से मार्ग अवरोध किया जायेगा।

4. कोई भी व्यक्ति शस्त्रों का खुला प्रदर्शन नहीं करेगा। अस्त्र-शस्त्र अथवा लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अथवा कानून एवं शान्ति व्यवस्था में लगे राज्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। रूग्णावस्था वाले एवं वृद्ध व्यक्तियों पर लाठी/डंडा लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

05. कोई भी व्यक्ति इलैक्ट्रानिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया (यथा फेसबुक, ट्यूटर, वाट्सएप इत्यादि) के माध्यम से ऐसी किसी खबर अथवा सूचना को सृजित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा, जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह में घृणा, द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओं का संचार होना सम्भव हो।

06. कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा अन्य के द्वारा ईंटों व पत्थरों के टुकड़े, तेजाब अथवा ऐसा कोई सामान जो बिस्फोटक बनाने में प्रयुक्त होता हो (जो किसी विशेष प्रयोजनार्थ अनुज्ञा पत्र के अन्तर्गत न रखा गया हो) एकत्र नहीं करेगा।

07. कोई भी व्यक्ति सुचारू रूप से चल रही विद्युत व्यवस्था को किसी भी प्रकार से भंग करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उकसायेगा।

08. कोविड-19 के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण/भ्रामक सूचना/चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 तथा महामारी अधिनियम-2005 की धारा-51 से 60 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

09. कोई भी व्यक्ति रेल, बस, टेम्पों आदि वाहनों को नहीं रोकेगा और न ही सड़क जाम करके यातायात/आवागमन अवरूद्ध करेगा या करायेगा।

10. कोई भी व्यक्ति किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी व गैर सरकारी संस्था, स्कूल, कालेज आदि को न जबरदस्ती बन्द करायेगा तथा न बन्द करने के लिये उकसायेगा।

11. कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने कार्य अथवा शब्दों के द्वारा किसी भीड़ अथवा व्यक्तियों के समूह को हिंसा एवं उत्तेजनात्मक कार्यों के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं उकसायेगा और न ही हिंसा एवं उत्तेजनात्मक कृत्यों में भाग लेगा।

12. जनपद में माह मार्च, 2025 एवं माह अप्रैल, 2025 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास की 01 कि0मी0 की परिधि में फाटो स्टेट की दुकानें परीक्षा के दौरान बन्द रखी जायेंगीं।

13. परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी0गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश सम्पूर्ण जनपद इटावा में दिनांक 01-03-2025 से दिनांक 30-04-2025 तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व अपास्त न कर दिया जाये। यह आदेश आज दिनांक 28-02-2025 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित होकर जारी किया गया।

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