पूणे

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों ‘पीटीपी ट्रैफिकॉप ऐप’ का लोकार्पण

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों ‘पीटीपी ट्रैफिकॉप ऐप’ का लोकार्पण

पुणे: पुणे शहर में यात्रा करने वाले नागरिकों और ट्रैफिक विभाग के बीच बेहतर समन्वय, दोतरफा संवाद और नागरिकों को ट्रैफिक की ताजातरीन जानकारी देने के उद्देश्य से पुणे पुलिस आयुक्तालय द्वारा विकसित ‘पीटीपी ट्रैफिकॉप ऐप’ का लोकार्पण राज्य के उपमुख्यमंत्री और जिले के पालकमंत्री अजित पवार के हाथों किया गया।

 

यह लोकार्पण कार्यक्रम विधान भवन में आयोजित बैठक में हुआ, जिसमें विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त विनय कुमार चौबे, कोल्हापुर के विशेष पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, पुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा आयुक्त शेखर सिंह आदि उपस्थित थे।

 

पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की संकल्पना के अनुसार यह ऐप तैयार किया गया है। कार्यक्रम में अपर पुलिस आयुक्त मनोज पाटील ने ऐप की जानकारी वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से दी।

 

ऐप की मुख्य विशेषताएं

नागरिक अब फुटपाथ पर वाहन पार्किंग, पदपथ पर वाहन चलाना, भारी वाहनों का प्रतिबंध उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग, ट्रिपल सीट, काली फिल्म, फैंसी नंबर प्लेट, नो-एंट्री में गलत दिशा में वाहन चलाना आदि जैसे ट्रैफिक नियम उल्लंघन की फोटो/वीडियो ऐप पर अपलोड कर सकते हैं।

 

रिपोर्ट इनसीडेंट के तहत दुर्घटना, वाहन खराबी, गड्ढे, ट्रैफिक जाम, सड़क पर पानी या तेल गिरना, पेड़ गिरना, लावारिस वाहन जैसी समस्याओं की सूचना भी दी जा सकती है।

नागरिकों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

हर शिकायत की 48 घंटे में जांच कर ट्रैफिक पुलिस ऑनलाइन चालान जारी करेगी।

 

ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही संबंधित विभाग या स्थानीय निकाय को भेजकर समस्या का प्राथमिकता से समाधान किया जाएगा, जिससे शहर में ट्रैफिक सुचारू रहे.

 

जानकारी देने का तरीका

नियम उल्लंघन की सूचना देते समय वाहन की स्पष्ट नंबर प्लेट वाली फोटो/वीडियो अपलोड करें।

ट्रैफिक बाधा की सूचना के लिए भी फोटो/वीडियो व सटीक विवरण दें।

पुलिस विभाग ने नागरिकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है, क्योंकि इस ऐप से मिली जानकारी के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button