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OPERATION_CONVICTION : इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी से लूट के आरोपी को दो वर्ष की सजा

#OPERATION_CONVICTION : इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी से लूट के आरोपी को दो वर्ष की सजा

ब्यूरो विशाल समाचार इटावा 

जनपद इटावा में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं उन्हें न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा संचालित #Operation_Conviction अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 17.07.2025 को एक अभियोग में सफलता प्राप्त हुई है।

थाना बढ़पुरा क्षेत्र से संबंधित एक प्रकरण में पुलिस की सक्रिय पैरवी और साक्ष्य प्रस्तुतिकरण के फलस्वरूप माननीय एडीजे/FTC-II कोर्ट, जनपद इटावा द्वारा अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास एवं ₹2,000/- के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 04.11.2017 को एक ट्रक चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए जान से मारने की नीयत से चेकिंग कर रहे उपनिरीक्षक नितेन्द्र कुमार वशिष्ठ को टक्कर मार दी गई तथा सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस संबंध में थाना बढ़पुरा पर मु.अ.सं. 286/17 धारा 307/427 भादवि अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर विवेचना अधिकारी द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार मानीटरिंग/सम्मन सैल, थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार कां. राम सिंह एवं एडीजीसी श्री वीरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा साक्ष्य एवं गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई।

अदालत का निर्णय:

दिनांक 17.07.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 427 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष का कारावास एवं ₹2,000/- अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

सजायाफ्ता अभियुक्त:

1. बलवीर शर्मा पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा, निवासी नौगांव रिठोरा, जिला मुरैना (मध्य प्रदेश)

इटावा पुलिस का यह प्रयास अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने तथा न्यायिक प्रक्रिया को सशक्त बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

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