पूणे

पदवीधर एवं शिक्षक मतदाता संघ हेतु पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज करें – विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

पदवीधर एवं शिक्षक मतदाता संघ हेतु पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज करें – विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार

 

पुणे, : पुणे संभाग पदवीधर एवं शिक्षक मतदार संघ के लिए १ नवम्बर २०२५ की पात्रता तिथि के आधार पर नई मतदाता सूची (डी-नोवो) तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस संदर्भ में विभागीय आयुक्त एवं मतदाता निबंधन अधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने निर्देश दिए कि पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने की कार्यवाही तत्परता से की जाए। कोई भी पात्र मतदाता नामांकन से वंचित न रहे, इसकी विशेष देखरेख की जानी चाहिए।

 

डॉ. पुलकुंडवार पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। यह प्रशिक्षण सहायक निबंधन अधिकारी, पदनामित अधिकारी तथा अतिरिक्त पदनामित अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी गजानन पाटील, अपर आयुक्त तुषार ठोंबरे, उपजिला निर्वाचन अधिकारी मीनल कळसकर, तहसीलदार (निर्वाचन) राहुल सांरग आदि उपस्थित थे। सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर एवं सांगली जिलों के जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से उपस्थित रहे।

 

उन्होंने कहा कि मतदाता निबंधन कार्य भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और प्रचलित कानूनों का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता से किया जाए। मतदाता सूची त्रुटिरहित होनी चाहिए। एकमुश्त तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और यदि अपात्र मतदाता की अनुशंसा पाई गई तो निर्वाचन कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतदाता निबंधन के लिए नियुक्त अधिकारी अनुपस्थित होने की स्थिति में अन्य अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि कार्य प्रभावित न हो।

 

अपर आयुक्त श्री तुषार ठोंबरे ने कहा कि वर्ष २०२६ में होने वाले पदवीधर एवं शिक्षक मतदार संघ की चुनाव प्रक्रिया हेतु यह नई मतदाता सूची तैयार की जा रही है। आयोग के निर्देशानुसार पहले की सूची में नाम शामिल होने पर भी पात्र मतदाताओं को पुनः नामांकन कराना अनिवार्य है। सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच कर ही नामांकन किया जाए। मतदाता निबंधन केंद्रों पर पर्याप्त आवेदन पत्र उपलब्ध रहें और मतदाताओं को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए। साथ ही ‘स्वीप’ अभियान के अंतर्गत मतदाता निबंधन संबंधी जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जाएं।

 

प्रशिक्षण सत्र में मतदाता निबंधन की प्रक्रिया, आवेदन पत्र भरने में सावधानियां, छानबीन, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक दस्तावेज, जागरूकता कार्यक्रम, परिपत्रक व शासन निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी गई।

 

 

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