सीतामढ़ी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन तैयार

कुणाल किशोर सीतामढ़ी 

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन —2025 के तहत नामांकन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के निमित जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। सीतामढ़ी जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया निर्वाची अधिकारियों के कार्यालय प्रकोष्ठ में निर्धारित की गई है।

 

नाम निर्देशन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 25 के 11:00 बजे पूर्वाह्न से 3:00 बजे अपराह्न तक दाखिल किया जाएगा।

👉नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 —10— 25 (सोमवार)

👉नाम निर्देशन पत्रों की

संविक्षा की तिथि: 21— 10 —25 (मंगलवार)

👉अभ्यर्थिता आपसी की अंतिम तिथि: 23— 10 —25 (गुरुवार)

समाहरणालय परिसर में परिहार, बथनाहा,सुरसंड, रुन्नीसैदपुर के लिए जबकि सीतामढ़ी सदर एवं रीगा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन अनुमंडल कार्यालय में लिए जाएंगे।

(बाजपट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन का कार्य अनुमंडल आधिकारी पुपरी एवं बेलसंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन का कार्य अनुमंडल अधिकारी बेलसंड के कार्यालय प्रकोष्ठ में होगा।)

नाम निर्देशन अवधि में भीड़ नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से समाहरणालय सीतामढ़ी एवं अनुमंडल कार्यालय सीतामढ़ी सदर के आसपास सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर ड्रॉप गेट का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से समाहरणालय सीतामढ़ी के पास बैरिकेडिंग की जा रही है ।उक्त सभी स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स को प्रतिनियुक्त किया गया है।

नाम निर्देशन के दौरान निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी को तीन वाहन से ज्यादा लाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच व्यक्ति निर्वाची अधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में जाने के लिए अधिकृत होंगे एवं राजनीतिक दल के अभ्यर्थी/ स्वतंत्र /निर्दलीय अभ्यर्थी सहित सहित अधिकतम 11 व्यक्ति ही निर्वाची अधिकारी के कार्यालय के परिसर में जाने के लिए अधिकृत होंगे। निर्वाची अधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ के बाहर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि नाम निर्देशन के समय निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके। किसी भी स्थिति में यदि वे इससे ज्यादा वाहन या व्यक्ति की सीमा का उल्लंघन करते हैं तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

नाम निर्देशन के दौरान प्रदर्शित बनाए रखने, विधि व्यवस्था पर नजर रखना एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने हेतु प्रत्येक प्रति नियुक्त स्थल पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है।

नामांकन के दौरान अवैध राशि वितरण, निर्वाचकों को प्रलोभन देने वाले अन्य किसी सामग्री के वितरण, अवैध शराब, अवैध शस्त्र एवं अवैध वाहनों के परिचालन की संभावना को देखते हुए उड़नदस्ता एवं स्टेटिक सर्विलांस टीम अपने-अपने क्षेत्र में तत्परता पूर्वक विशेष निगरानी रखते हुए वाहन जांच का कार्य संपादन करेंगे।

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