दीपावली पर आतिशबाजी का भंडारण और बिक्री आबादी से दूर करने के निर्देश — डीएम इटावा
अस्थायी लाइसेंस 18 से 21 अक्टूबर तक जारी होंगे, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
इटावा, विशाल समाचार (संवाददाता):
जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने अवगत कराया है कि दीपावली पर्व के अवसर पर जनपद में आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सभी स्थायी एवं अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को अपना भंडारण तथा विक्रय स्थल आबादी से दूर रखना अनिवार्य होगा। अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नगर क्षेत्र के आवेदक नगर मजिस्ट्रेट, इटावा कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन जमा करेंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति के उपरांत योग्य आवेदकों को विस्फोटक अधिनियम-1884 के अंतर्गत संशोधित विस्फोटक नियम-2008 के प्रावधानों के तहत अस्थायी लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। ये लाइसेंस चार दिन — 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2025 तक — की अवधि के लिए मान्य होंगे।
नगर क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय इटावा प्रदर्शनी मैदान/परिसर में तथा ग्रामीण क्षेत्र में आबादी से बाहर सुरक्षित स्थलों पर किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (मध्यांचल, आगरा) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध विधिक
कार्रवाई की जाएगी।


