शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, निजी कंपनियों व प्रतिष्ठानों को निर्देश
इटावा, विशाल समाचार— जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या सी-2075 दिनांक 22 दिसम्बर 2025 के माध्यम से यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जनपद में संचालित समस्त निजी/प्राइवेट कंपनियों, फर्मों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों (Head Offices) का शी-बॉक्स (She-Box) पोर्टल पर पंजीकरण संबंधित संस्थानों द्वारा स्वयं किया जाना अनिवार्य है।
सूचना में बताया गया है कि प्रत्येक मुख्यालय में गठित आंतरिक समिति (Internal Committee) का पूरा विवरण, जिसमें समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों की संपूर्ण जानकारी शामिल है, शी-बॉक्स पोर्टल पर फीड किया जाना आवश्यक है।
उक्त प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है। अतः जनपद के सभी संबंधित संस्थानों से अपेक्षा की गई है कि निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

