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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कारावास, 15 हजार रुपये जुर्माना

नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कारावास, 15 हजार रुपये जुर्माना

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया,  पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित “ऑपरेशन कनविक्शन” एवं “मिशन शक्ति 5.0” अभियान के तहत औरैया पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई।

माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), औरैया की अदालत ने थाना कोतवाली औरैया में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 987/2023 में अभियुक्त जीतू पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी बहादुरपुर, थाना कोतवाली औरैया को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 354(ख) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषसिद्ध पाया गया। औरैया पुलिस ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस विभाग ने इसे “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

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