कोरोनावायरस की गलत जानकारी फैलने वालेपर होगी कार्यवाही
इटावा:कोविड.19 के संबंध में त्रुटिपूर्ण सूचना चेतावनी फैलाकर भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाले तथा लॅाकडाउन के दिशा निदेर्षों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट. 2005 की धारा.51 से 60 में दिये प्राविधानो के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनपद में माह अक्टूबर 2021 में होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मी. की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस.पास की 500 मी. की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें परीक्षा के दौरान बन्द रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस ,कोविड.19 की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत निगर्त आदेशों का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा .188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेष सम्पूणर् जनपद में 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व अपास्त न कर दिया जाये।