इटावाउत्तर प्रदेश

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में जो दुकाने खुलेंगी उनके दुकानदाराें को फेसकवर मास्क सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य

अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में जो दुकाने खुलेंगी उनके दुकानदाराें को फेसकवर मास्क सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य

इटावा: जनपद इटावा में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सम्पूर्ण जनपद में जो दुकाने खुलेंगी। उनके दुकानदाराें को फेसकवर मास्क का इस्तेमाल करना होगा। एवं दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी
जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। यदि कोई खरीददार मास्क नहीं पहने है। तो उसे सामान की बिक्री नहीं की जायेगी। सावर्जनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति फेसकवर, मास्क, सेनेटाइजर का स्तेमाल प्रयोग करना अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जायेगा। एवं शोसल डिस्टेसिंग का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

उक्त अवधि में यदि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टियूटर वाट्सएप के माध्यम से किसी भी खबर अथवा सूचना को सृजिर्त अथवा विस्तारित नहीं करेगा। और न ही करवायेगा तथा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह में घृणाए द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा संचार नही किया जायेगा। अगर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र अस्त्र.शस्त्र लाठी, एण्ड चाकू अथवा कोई तेजधार वाला शस्त्र ,जिसका फन ढाई इंच से अधिक हो पटाखे एटबंम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला जिसका प्रयोग हिंसा के लिये नही किया जा सकेगा। न ही इसे लेकर विचरण भी नहीं करेगा.

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