इटावा में वर्ष 2025 के लिए सप्ताहिक बंदी दिवस घोषित – दुकानदार एवं व्यापारियों के लिए निर्देश
इटावा विशाल समाचार,: सहायक श्रमायुक्त कुलदीप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 8 तथा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली के नियम 6 के तहत, जिलाधिकारी महोदय इटावा द्वारा जनपद इटावा के समस्त नगर पालिका क्षेत्रों – इटावा, भरथना, जसवंतनगर, टाउन एरिया इकदिल, लखना, बकेवर तथा नोटिफाइड एरिया वसरेहर, महेवा में स्थित सभी दुकानों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों के लिए वर्ष 2025 हेतु साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित किया गया है।
सभी दुकानदार, प्रबंधक, सेवायोजक और व्यापार संगठन प्रतिनिधियों से अपील की जाती है कि:
अपने प्रतिष्ठान को साप्ताहिक बंदी दिवस पर स्वयं बंद रखें।
यदि प्रतिष्ठान सात दिन खुलने के लिए Nivesh Mitra पोर्टल पर पंजीकरण कराते हैं, तो श्रमियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश प्रदान करें और कार्यालय को इसकी सूचना दें।
यदि कोई सेवायोजक अपने प्रतिष्ठान में श्रमिकों से सात दिन लगातार कार्य करवाता है, तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही व्यापारिक संगठनों से अनुरोध है कि वे इस प्रकरण में हस्तक्षेप न करें और सहयोग सुनिश्चित करें।
सभी संबंधितों से अनुरोध है कि नियमानुसार पालन करें और श्रमिकों को उनका कानूनी अवकाश प्रदान करें।



