
दुर्घटना राहत कोष हेतु पीड़ितों से 15 दिन में साक्ष्य मांगे
इटावा, विशाल समाचार— उप जिला मजिस्ट्रेट सदर विक्रम सिंह राघव ने जानकारी दी कि जिला मजिस्ट्रेट इटावा के आदेश के क्रम में ग्राम कर्री, थाना चौबिया के पास 24 अप्रैल 2024 को वाहन संख्या UP 76 T 7266 से हुई दुर्घटना की जांच उन्हें सौंपी गई है।
इस हादसे में योगेश कुमार (उम्र 29 वर्ष, निवासी साडूपुरा, निधौली कलां, एटा) की मृत्यु हो गई थी, जबकि सुग्रीव सिंह (उम्र 39 वर्ष, निवासी बन्दरखेड़ा, कन्जाना, फर्रूखाबाद) घायल हुए थे।
उप जिलाधिकारी ने बताया कि राहत कोष दिए जाने के संबंध में पीड़ितों या संबंधित व्यक्तियों को 15 दिनों के भीतर उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपना कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

