इटावा में 30 जून तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, बकरीद, पर्यावरण दिवस और परीक्षाओं को लेकर सख्ती
इटावा, विशाल समाचार संवाददाता
अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत 1 जून से 30 जून 2025 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश बकरीद (ईदुज्जुहा) 7/8 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून और जून माह में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनज़र जारी किया गया है।
प्रमुख बिंदु:
पांच या उससे अधिक लोगों का गैरकानूनी रूप से एकत्र होना प्रतिबंधित।
आग्नेयास्त्र, हथियार, लाठी-डंडा, तेजधार हथियार, पटाखे, बम, बारूद, ईंट-पत्थर आदि ले जाना या जमा करना मना।
सोशल मीडिया पर भड़काऊ, भ्रामक या घृणा फैलाने वाली पोस्टिंग पर रोक।
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत भीड़ पर रोक, 1 किमी के दायरे में फोटोस्टेट दुकानें बंद रहेंगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोबाइल, ब्लूटूथ, अन्य आईटी गैजेट्स ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित।
आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय होगा।
यह आदेश जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एकतरफा रूप से लागू किया गया है। पुलिस व ड्यूटी पर लगे कर्मियों, वृद्ध व रोगियों को लाठी-डंडा ले जाने में छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


